28 नवंबर ,विशाल इंडिया

नयी दिल्ली / उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह समेत बिहार के 13 आश्रय गृहों में यौन उत्पीड़न के सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर की अगुआई वाली पीठ ने मामले की जांच बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा सभी मामलों की जांच सीबीआई से नहीं कराने की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बिहार के 17 आश्रय गृहों के संबंध में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट से गंभीर चिंता उत्पन्न हुई है और सीबीआई को इन आश्रय गृहों से जुड़े सभी मामलों की जांच करनी चाहिए।
न्यायालय ने यह आदेश भी दिया कि जांच के दौरान किसी भी जांच अधिकारी का तबादला पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
सीबीआई ने न्यायालय को सूचित किया वह सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है और उसके सात दिसंबर तक एक आरोप पत्र दायर करने की संभावना है।