इस्लामाबाद : पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सरकार को इमरान खान के इस्लामाबाद की ओर आजादी मार्च के मद्देनजर उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने निर्देश दिया है तथा दोनों को इसका समाधान निकालने का भी आदेश दिया।
एआरवाई न्यूज के अनुसार शीर्ष अदालत के तीन सदस्यों ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य आयुक्त इस्लामाबद को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के पैदल आजादी मार्च के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले इस्लामाबाद के स्थानीय प्रशासन ने पीटीआई के मार्च को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का हवाला देते अनुमति देने से मना कर दिया था।
अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्या आयुक्त और मुख्य सचिव पीटीआई नेताओं के साथ बैठकर मामले का सुलझाने के लिए बातचीत करें।
उन्होंने कहा कि पीटीआई अधिवक्ताओं को भी अपने नेताओं के साथ वैकल्पिक स्थान के लिए बातचीत करनी चाहिए। एआरवाई न्यूज ने सूत्रों हवाले से कहा कि जिला प्रशासन ने बताया कि वह पीटीआई पार्टी द्वारा बताई गई जगह पर मार्च की अनुमति नहीं दे सकते है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सेक्टर जी-9 और एच-9 के बीच का स्थान बताया जो सार्वजनिक सभा के लिए उपयुक्त नहीं है तथा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इस स्थान पर रैली की अनुमति नहीं दे सकते है।