ठाणे : बंबई उच्च न्यायालय ने सूरज परमार आत्महत्या मामले में चार आरोपियों की जमानत रद्द करने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
ठाणे जिला अदालत ने शहर के बिल्डर सूरज परमार के सात अक्टूबर 2015 को अपने एक निर्माण स्थल पर आत्महत्या से संबंधित मामले में शामिल लोगों में से चार को जमानत दे दी थी।
परमार ने अपने सुसाइड नोट में चार लोगों पर पैसे के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति प्रकाश डी. नाइक ने आदेश में कहा कि आरोपियों की जमानत को काफी समय बीत चुका है। अतः सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए इसे खारिज करती है।”
