कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी।
अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने बताया कि आगामी त्योहारों जिसमें ईदुज्जुहा(बकरीद), श्रावण मास में (कावड़ यात्रा) , स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के अलावा विभिन्न परीक्षाओं व कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से संपूर्ण कुशीनगर की सीमाओं में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति सड़क जाम नहीं करेगा, सामान्य परिवहन को न रोकेगा नहीं बंद कराने का प्रयास करेगा।
उन्होंने बताया कि ब्लाक प्रमुख चुनाव के दृष्टिगत प्रांगण में जुलूस के रूप में कोई प्रवेश नहीं करेगा और काई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर प्रांगण में नहीं आएगा, समस्त निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों /सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे, लेकिन यह प्रतिबंध परंपरागत धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा।
श्री राय ने बताया कि जिले की सीमा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी को चोट पहुंचाई जा सके और ना ही लेकर चलेंगे, यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों एवं वृद्ध दिव्यांगों पर लागू नहीं होगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील सांप्रदायिक अथवा शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे और भाषण नहीं करेगा , कोई भी व्यक्ति ऑडियो वीडियो या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बाधित हो।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 से प्रात छह बजे के बीच नहीं किया जाएगा। इस बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएगा न ही प्रयास करेगा, जिससे कि कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो। धार्मिक पर्वों के समस्त कार्यक्रम पारंपरिक रूप से आयोजित किए जाएंगे। कोई भी नई प्रथा या नए रूट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामने आंगन बरामदे की छत पर, दीवार पर किसी अन्य स्थान पर ईंट, गुम्मे, पत्थर, तेजाब जैसी किसी वस्तु को एकत्र नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति से जबरन चंदा वसूल नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से लाल नीली बत्ती हूटर या सायरन का प्रयोग वाहनों पर नहीं किया जाएगा।
श्री राय ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान सरकारी और गैर सरकारी संस्था स्कूल कॉलेज आदि को जबरदस्ती बंद नहीं करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार की पत्रिका पुस्तक या ऐसा कोई लेख न तो प्रकाशित होगा न ही करवाया जाएगा जिसे किसी व्यक्ति वर्ग या समुदाय में घृणा आदि पैदा करने वाली भावना उत्पन्न हो। कोरोनावायरस के दृष्टिगत निर्देश का पालन कठोरता से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन होता है तो उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से चार सितंबर तक प्रभावी रहेगा, या जब तक इसे वापस न ले लिया जाए।
