ग्रेटर नॉएडा, विशाल इंडिया (वक़ार अहमद)। अपने परिवार के साथ घर की छत पर दुनाली बंदूक और रिवाल्वर से धाय-धाय कर दीपावली मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और हरोला निवासी मनोज चंद जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कार्यवाही करते हुए हथियारो के लाइसेन्स के निरस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार इस मामले में अपराध साबित होने पर छह माह की सजा और 2000 जुर्माना हो सकता है।
वीडियो में छत पर खाट डालकर कर हर्ष फायरिंग करना डिस्पोजल आइटम का कारोबार करने वाले कारोबारी मनोज चंद जैन को उस समय भारी पड़ा जब उसके पड़ोस में रहने वाले किसी शख्स उसका विडियो बना कर वायरल कर दिया। विडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला सज्ञान में ले कर कार्यवाही की और हरोला चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जय किशोर की तहरीर पर मनोज चंद जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कार्रवाही करते हुए हथियारो के लाइसेन्स के निरस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है अभी इस मामले जांच की जा रही है और विडियो में हर्ष फायरिंग करने वाले जो भी दोषी होगे पुलिस उनपर कार्रवाही करेगी।
देश में खुशी के विभिन्न अवसरों पर इस तरह की फायरिंग करने का चलन सा है जबकि कानून इस तरह से शस्त्र के किसी भी इस्तेमाल पर बहुत सख्त है, पर खुशी के अवसर पर इस तरह से फायरिंग करने को प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। हर्ष फायरिंग और अवैध शस्त्रो के प्रदर्शन के रोकथाम के शासन की ओर से सरकुर्लर भी जारी किया गया है। 2015 में जारी इस सरकुर्लर डीजी –परिपत्र संख्या 59/2015 में हर्ष फायरिंग की धटनाओ रोकने और शस्त्रो के प्रदर्शन के पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है।